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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा

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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र सरकार पर तीखा वार

शायद आप सभी को याद होगा मुंबई लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 में एक हादसा हुआ था। 11 मिनट के भीतर ही तवा तोड़ 7 बम धमाके हुए थे। दोषी साबित हुए आरोपियों को निचली अदालत ने 5 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी साथ ही साथ सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा 21 जुलाई को विशेष टाडा कोर्ट द्वारा दोषी करार किए गए 12 आरोपियों को बरी कर दिया   था हाई कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो भी सबूत जांच एजेंसी की ओर से पेश गया था उसमें ठोस कोई तथ्य नहीं था। इसलिए सभी को बेकसूर करार देते हुए तत्काल हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है.” मुंबई की लोकल ट्रेनों 11 जुलाई 2006 को हुए ताबड़तोड़ बम धमाका में 19 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला था।इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी। 800 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे।
मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले में आरोपियों को हाई कोर्ट ने रिहा किया तो अब महाराष्ट्र सरकार फिर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा आए हैं। फिलहाल तो आरोपी जेल से बाहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून के सवाल पर विचार करेगी। फिलहाल महाराज सरकार के अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है।

आरोपियों हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा

सभी आरोपियों ने मुंबई के निचली अदालत के फैसले के बाद हाई कोर्ट का रुख अपिल दाखिल करने वाले कमल अंसारी की 2021 में नागपुर के जेल में ही कोविद के दौरान मौत हो गई थी। साल 2025 यानी कि इस साल 21 जुलाई को हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किशोर और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच ने फैसला फैसला सुनाया। इस फैसले में सभी दोषियों को बेकसूर साबित कर दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस की तरफ से की गई जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच प्रक्रिया ढंग से नहीं हुई थी। जजों ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष यह बताने में भी सफल नहीं रहा है कि अपराध के दौरान किस तरह के बम का इस्तेमाल हुआ था। जिस तरह के सबूत पेश किए गए हैं वह आरोपियों को दो सेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया। कमला महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को यानी की 24 जुलाई को जस्टिस एम एस सुंदरेश और एन कोटेश्वर सिंह के बेंच पर लगा है। महाराष्ट्र सरकार के तरफ से पर भी कर रहे हैं सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले पर रोक लगाने की फिलहाल मांग की है उन्होंने कहा है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आरोपियों को फिर से जेल भेजा जाए लेकिन हाई कोर्ट के फैसलों में बहुत सी ऐसी बातें कहीं गई है जो दूसरे मुकदमे को मजबूत करने में असर डाल सकती है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश ने कहा है कि उन्होंने केस का रिकॉर्ड देखा है। कुछ आरोपी पाकिस्तानी नागरिक है अगर वह देश से चले गए तो क्या होगा? इसके जवाब में मेहता ने कहा है कि वह भारतीय हैं पाकिस्तानी आरोपी की गिरफ्तार ही नहीं हो पाए थे। इसके बाद फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर नोटिस जारी करते हुए रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी साफ-साफ कहना है की जेल से बाहर आए आरोपियों को अभी जेल नहीं भेजा जा सकता है।

इस मामले को लेकर क्या कहना है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का
मीडिया द्वारा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी
उस समय मौजूदा महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़ा किए हैं साथ ही पुलिस के कार्य प्रणाली की भी निंदा की है। साथी ओवैसी ने सरकार से पूछा है कि क्या ? वे ट्रेन विस्फोटक मामले में जांच करने वाले महाराष्ट्र आतंकी विरोधी(ATS) अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस घटना की तीखी निंदा करते हुए लिखा है 12 मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवन के 18 साल उसे गुना सजा काटने में बिता दिया जिसको उन्होंने कभी किया ही नहीं था। उनके जिंदगी के सुनहरे पल बीत गए हैं।
सरकार कैसे फेल सिस्टम के कारण इन लोगों को सजा काटना पड़ा। हालांकि इस ट्रेन हादसे में 180 परिवारों ने अपने प्रिय जनों को खो दिया है कई घायल हुए हैं उसके लिए महाराष्ट्र सरकार भी कोई राहत नहीं दी ।

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